श्रीगंगानगर , फरवरी 10 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के श्रीविजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक छात्रा को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कनाडा भेजकर करीब 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एजेंसी के संचालक सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज किया है।

पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि श्रीविजयनगर के वार्ड नंबर एक निवासी बलजिंदरसिंह द्वारा अदालत में दायर की गई इस्तगासा के आधार पर ऑस्टेलिया एजुकेशन एंड वीजा कंसल्टेंसी के संचालक कुलदीपसिंह मोंगा, मलकीतसिंह और कुलदीपसिंह की पत्नी कोमल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है।

बलजिंदरसिंह ने बताया कि उनकी पुत्री सिमरन कौर को कनाडा में स्टडी वीजा पर विदेश भेजने के नाम पर उससे कुलदीपसिंह मोंगा और उनके साथियों ने एजुकेशन रिण दिलवाकर उससे 19 लाख 70 हजार रुपये ले लिये और उसकी पुत्री को ऑस्ट्रेलिया में एक कॉलेज में प्रवेश दिलाकर उसे 19 अप्रैल 2024 को वहां भेज दिया।

उन्होंने बताया कि वहां पहुंचने के बाद सिमरन ने पिता को बताया कि जिस कॉलेज में एडमिशन के नाम पर आरोपियों ने फीस जमा करवाई थी, वह कॉलेज न तो मान्यता प्राप्त था और न ही सिमरन को वर्क परमिट मिला हुआ था। जब सिमरन ने इस बारे में अपने पिता को बताया तो बलजिंदरसिंह ने कुलदीप सिंह आदि से संपर्क किया। तब पता चला कि आरोपियों ने फर्जी और झूठे दस्तावेजों के आधार पर उनकी बेटी को कनाडा भिजवाया था। इससे उनकी पुत्री का एक वर्ष बर्बाद हो गया। जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने इन्कार कर दिया।

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