नयी दिल्ली , अक्टूबर 27 -- उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जमानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट वापस पाने की मांग करने याचिका पर सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने की। यह मामला हरियाणा पुलिस की एक प्राथमिकी से जुड़ा है। यह प्रोफेसर महमूदाबाद की उन कथित सोशल मीडिया पोस्टों पर आधारित है, जिनमें उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख किया था।
प्रोफेसर महमूदाबाद के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अधिकारियों को उनका पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं समझ आता कि पासपोर्ट अब तक क्यों रखा गया है।"इस पर हरियाणा राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि पासपोर्ट जमानत की शर्तों के तहत जमा कराया गया था, लेकिन यदि महमूदाबाद अपनी विदेश यात्रा की जानकारी देते हैं तो उनकी यात्रा पर आपत्ति नहीं होगी।
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