पटना , मार्च 11 -- पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
जिन संपत्ति धारकों पर 50 हजार रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उन्हें 14 मार्च 2026 तक अपना बकाया सम्पत्ति कर जमा करने को कहा गया है। निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करने वाले बकाएदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पटना नगर निगम द्वारा वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू जी गई है जिसकी अवधि 31 मार्च , 2026 तक है। ओटीएस योजना के अंतर्गत सम्पत्ति धारक को केवल मूल सम्पत्ति कर की राशि ही जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि (31 मार्च,2026) के बाद सम्पत्ति धारक को सम्पत्ति कर ब्याज एवं शास्ति के साथ जमा करना होगा।
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