कोलकाता , नवंबर 07 -- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर आगे बढ़ने के लिए उसे राजभवन से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

यही बात पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की पूर्व सचिव रत्ना चक्रवर्ती बागची पर भी लागू होती है। श्री भट्टाचार्य और श्री बागची दोनों का नाम सीबीआई द्वारा अक्टूबर में दायर आरोपपत्र में दर्ज है।

सीबीआई ने बीरभूम जिले के नलहाटी ब्लॉक नंबर 2 के पूर्व टीएमसी अध्यक्ष बिभास अधिकारी का भी आरोपपत्र में नाम दर्ज किया है। चूंकि अधिकारी वर्तमान में किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, इसलिए उनके मामले में अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

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