सागर , अक्टूबर 17 -- मध्यप्रदेश में सागर नगर निगम क्षेत्र के बाघराज वार्ड स्थित छत्रसाल नगर कॉलोनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित मकानों की जांच के दौरान आवास बेचने और अनाधिकृत कब्जा करने वाले 22 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, मोतीनगर थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए नगर निगम द्वारा पत्र भेजा गया है। जांच में पाया गया कि राजीव आवास योजना अंतर्गत छत्रसाल कॉलोनी में कई लाभार्थियों ने अपने आवास गैरकानूनी रूप से बेचे, किराए पर दिए या कब्जा कराए हैं।

नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देश पर निगम अधिकारियों ने स्थानीय रहवासियों के साथ मिलकर आवासों के स्वामित्व और उपयोग की जांच की। इस जांच में 102 अपात्र, 209 पात्र और 49 निगम आधिपत्य वाले आवास पाए गए।

जांच के दौरान ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की गई, जिन्होंने या तो आवास बेचे, या उन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इनमें श्रीमती ज्योति/सीताराम नामदेव, श्रीमती शांति/शिवप्रसाद साहू, देवशंकर/बाबूलाल, ग्याप्रसाद/कुंजविहारी तिवारी, ताराचंद/देवीलाल गुप्ता, राजेन्द्र परमानंद ठाकुर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद बजीर, हरिशंकर/बाबूलाल नामदेव, श्रीमती मालती कोरी, मौसम कोरी, राजेश निर्भय अहिरवार, श्रीमती प्रीति मनोज रजक, अनिल एच.एन. सारस्वत, संतोष बाबूलाल चौरसिया, अशोक रामचरण सोनी, पंचम अहिरवार, मेहरूनिशा अब्दुल रईस, हरिदास नर्मदा प्रसाद, अजीम बहना/मजीद बहना, श्रीमती गायत्री शंकर दुबे, दिनेश बल्देव अग्रवाल, अयूब नफीस और रेशमा इल्यास शामिल हैं।

निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि गरीब परिवारों को दिए गए पक्के आवासों का अनधिकृत विक्रय या कब्जा दंडनीय अपराध है। निगम द्वारा ऐसे सभी मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि वास्तविक पात्र हितग्राही ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित