प्रतापगढ़ , अक्टूबर 07 -- प्रतापगढ़ जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले 11 दुकानदारों पर नौ लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट आदित्य प्रजापति की अदालत ने मिलावटी दूध और मावा की बिक्री करने वाले दस दुकानदारों के साथ एक मांस विक्रेता पर नौ लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभिहित अधिकारी अभय कुमार सिंह ने आज बताया है कि ए डी एम कोर्ट ने सितंबर में अवमानक व बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले 11 वादों का निर्णय देते हुए 9 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया है कि 15 दिन के अंदर जुर्माना न जमा करने पर वसूली की जाएगी।

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