प्रतापगढ़ , जनवरी 2 -- उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने शुक्रवार को नाबालिग के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए समीर अहमद थाना उदयपुर को 20 वर्ष के कारावास तथा एक लाख रूपया अर्थदंड से दंडित किया।
घटना 14 जुलाई 2024 की है जब पीड़िता (17) को उसके गांव का समीर अहमद शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया। पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि समीर अहमद ने उसे अपनी बुआ के घर ले गया जहां उसने शारीरिक संबंध बनाए। समीर कहता था कि अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लो और उसके साथ निकाह कर लो।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि पीड़िता को पूर्व में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से क्षतिपूर्ति न प्राप्त हुई हो तो नियम अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।
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