पौड़ी , नवम्बर 22 -- उत्तराखंड में पौड़ी के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अक्टूबर माह में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करते हुए कुल आठ मामलों का निस्तारण किया है और उपभोक्ताओं को 11 लाख रुपये की राहत राशि दिलायी।

आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पारित आदेशों के तहत उपभोक्ताओं को नुकसान की भरपाई करने के निर्देश दिये गये।

आयोग के वरिष्ठ सदस्य राकेश सामवेदी ने शनिवार को बताया कि परिवादी मुकेश नौटियाल की मारुति बलेनो कार में वारंटी अवधि के दौरान गंभीर निर्माण दोष पाया गया, जिसके चलते आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि उन्हें नया वाहन उपलब्ध कराए या उसके समकक्ष कीमत अदा करे। साथ ही मानसिक परेशानी की एवज में 60 हजार रुपये देने के भी आदेश दिये।

दूसरे मामले में राजेंद्र सिंह गुसाईं की रेनॉल्ट क्विड कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा क्लेम न देने पर मामला आयोग में पहुँचा। साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आयोग ने परिवादी के दावे को उचित ठहराते हुए बीमा कंपनी को तीन लाख 25 हजार रुपये तथा मानसिक परेशानी की एवज में 16 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया। आयोग ने उपभोक्ताओं से मिलावटी खाद्य पदार्थ, भ्रामक विज्ञापन, अधिक मूल्य वसूली, नाप-तौल में गड़बड़ी, गारंटी-सर्विस उल्लंघन, ऑनलाइन फ्रॉड और अनुचित व्यापारिक व्यवहार जैसी समस्याओं के खिलाफ जागरूक रहने और ऑनलाइन पोर्टल ई-जागृति.जीओवी.इन पर शिकायत दर्ज करने की अपील की है।

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