पौड़ी , मार्च 14 -- उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर जिले में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में पौड़ी तहसील परिसर में संचालित एक कैंटीन में एलपीजी के अवैध उपयोग का मामला सामने आने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो सिलेंडर जब्त कर लिए।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान कैंटीन में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का उपयोग पाया गया, जबकि नियमानुसार व्यावसायिक गतिविधियों में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग किया जा सकता है। टीम ने मौके से दो घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए और संबंधित कैंटीन संचालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए विभाग लगातार निगरानी और औचक निरीक्षण कर रहा है। यदि कहीं भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग, जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि आम उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता प्रभावित न हो।

प्रशासन ने होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि वे केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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