पौड़ी , नवम्बर 22 -- उत्तराखंड में पौड़ी के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अक्टूबर माह में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करते हुए कुल आठ वादों का निस्तारण किया है और उपभोक्ताओं को 11 लाख रुपये की राहत राशि दिलवायी है।

आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पारित आदेशों के तहत उपभोक्ताओं को प्रतिफल, मानसिक क्षतिपूर्ति और विषयवस्तु उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आयोग ने विभिन्न मामलों में लगभग 11 लाख रुपये की राशि उपभोक्ताओं को दिलवाई।

आयोग के वरिष्ठ सदस्य राकेश सामवेदी ने शनिवार को बताया कि परिवादी मुकेश नौटियाल की मारुति बलेनो कार में वारंटी अवधि के दौरान गंभीर निर्माण दोष पाया गया, जिसके चलते आयोग ने कंपनी को निर्देशित किया है कि वह नया वाहन उपलब्ध कराए या उसके समकक्ष कीमत अदा करे। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में 60 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए गए।

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