पटना , जनवरी 20 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम(पॉक्सो एक्ट) की एक विशेष अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ लैंगिक हमले के जुर्म में मंगलवार को रेलवे के एक चपरासी को पांच वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ बीस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश सुश्री रिचा ने मामले में सुनवाई के बाद मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के मूल निवासी अभिनय कुमार को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता( बी एन एस) की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिनों के सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित