पटना , मई 11 -- बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के जुर्म में आज एक व्यक्ति को पांच वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की विशेष न्यायाधीश सुश्री रिचा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के खाजेकलां थाना क्षेत्र निवासी मुकेश महतो को भारतीय दंड विधान और पौक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को 15 हजार रूपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है ।
मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि वर्ष 2023 में दोषी ने एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ की थी। मामले की प्राथमिकी खाजेकलां थाना में दर्ज की गई थी । अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में सात गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।
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