अमृतसर , नवंबर 12 -- पंजाब में अमृतसर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृप्तजोत कौर (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के दो आरोपियों गगनदीप सिंह उर्फ बिल्ली और साहिल निवासी कोट खालसा, अमृतसर को पॉक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 20500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड की अदालत द्वारा सुनाई गई एक नाबालिग दोषी की सजा को बरकरार रखा है।

फैसले के अनुसार, घटना वाले दिन 17 जुलाई 2020 को 10 वर्षीय पीड़ित अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर खेत में लगे नलकूप पर गया था, जहां उपरोक्त तीनों आरोपी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने पीड़ित को पकड़ लिया, जबकि उसके दोनों दोस्त मौके से भाग गये। आरोपियों ने पीड़ित बालक की चप्पलों से पिटाई की और उसके साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 31 जुलाई 2024 को किशोर न्याय बोर्ड की अदालत ने नाबालिग होने के कारण किशोर आरोपी को तीन साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। उसने अपनी अपील दायर की थी जिसे आज इस अदालत ने उपरोक्त दोनों आरोपियों के मुख्य मामले के साथ खारिज कर दिया है और किशोर न्याय बोर्ड, अमृतसर की अदालत द्वारा दी गयी उसकी सजा को बरकरार रखा है।

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