भोपाल , अक्टूबर 24 -- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 01 जून 2005 के बाद सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को भी मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के अनुरूप 01 सितंबर 2025 से छठवें वेतनमान के अनुसार 252 प्रतिशत और सातवें वेतनमान के अनुसार 55 प्रतिशत महंगाई राहत देने का प्रावधान किया गया है।

आदेशानुसार, सेवानिवृत्त पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को छठवें वेतनमान के अनुसार 01 सितंबर 2025 से 6 प्रतिशत की वृद्धि और सातवें वेतनमान के अनुसार 2 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है। इस आदेश के लागू होने के बाद माह सितंबर 2025 से बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि का भुगतान माह अक्टूबर 2025 की पेंशन/परिवार पेंशन के साथ किया जाएगा।

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