पटना , अक्टूबर 09 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रंगदारी मांगने के आरोपों के एक मामले में गुरूवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता श्रवण कुमार उर्फ बंटू सिंह का अभियुक्त के तौर पर बयान कलम बंद किया।
सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय ने खुली अदालत में दोनों अभियुक्तों को उनके उपर लगाए गए आरोपों एवं साक्ष्य के संबंध में पूछताछ की। दोनों आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया। अदालत ने दोनों का बयान कलम बंद कर लिया।
पूर्व विधायक श्री सिंह के वकील सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में सूचक ने रंगदारी मांगने और साढ़े छह कट्ठा जमीन जबरदस्ती लिखवा लेने का आरोप लगाया था। मामले की प्राथमिकी श्री कृष्णा पुरी थाना कांड संख्या 301/ 2014 के रूप में भारतीय दंड विधान की धारा 448, 386 ,506 और 34 के तहत दर्ज की गई थी। मामले के सूचक ने पूर्व विधायक श्री सिंह की इस मामले में संलिप्तता बताई थी।
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