मोतिहारी , जनवरी 08 -- बिहार में पूर्वी चंपारण जिला के मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) न्यायालय -2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद छह अभियुक्तों को एक वर्ष की कठोर कारावास तथा पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है।
इस मामले में अर्थदंड नहीं भरने पर सभी को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
न्यायालय ने यह सजा हरसिद्धि थाना के घोघरहाडीह निवासी प्रमोद कुमार, मानिकपुर निवासी राधेश्याम कुमार यादव, बैरियाडीह निवासी बृजबिहारी कुमार, सुगौली थाना के सुगांव कोठी निवासी गुल मोहम्मद, शिवम कुमार एवं पश्चिमी चंपारण मझौलिया थाना के माधोपुर मलाही टोला निवासी दिलीप सहनी को सुनाई है।
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