मोतिहारी , जनवरी 19 -- बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने सोमवार को चरस तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को 14 वर्ष का कठोर कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी के एक मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा से पूर्व कारागार में बितायी गयी अवधि का समायोजन सजा की अवधि में किया जाएगा।

अदालत ने यह सजा पलनवा थाना क्षेत्र के मुशहरवा निवासी पन्नालाल दास को सुनायी है। इस मामले में रामगढ़वा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान द्वारा रामगढ़वा थाना कांड संख्या 21/2023 दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी के अनुसार, 20 जनवरी 2023 को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नेपाल से मादक पदार्थ लेकर भारत आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या 28 पर रामगढ़वा के सेमरा चौक के पास चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक व्यक्ति के थैला से दस पैकेटों में रखा गया कुल 5.72 किलोग्राम चरस बरामद किया गया।

एडीपीएस वाद संख्या 25/2023 के विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने न्यायालय में छह गवाहों की गवाही करायी। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) एवं 23(सी) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

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