मोतिहारी , दिसंबर 03 -- पूर्वी चंपारण जिले में दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह फैसला कोटवा (भोपतपुर ओपी) थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी राजेश दास के खिलाफ सुनाया गया है।

मामला गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बमनौली निवासी महावीर दास की बेटी मिथलेश देवी की दहेज हत्या से संबंधित है। मिथलेश की शादी राजेश दास से हुई थी, जिसके बाद उस पर दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि 18 फरवरी, 2022 को राजेश दास और उसके परिवार के सदस्यों कबुतरी देवी, गगनदेव दास, बंका दास और धर्मदेव दास ने मिथलेश की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के आधार पर भोपतपुर थाना में कांड संख्या 49/2022 दर्ज की गई थी।

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने केवल राजेश दास के विरुद्ध अंतिम प्रपत्र दाखिल किया। अपर लोक अभियोजक मोइनुल हक ने अदालत में 14 गवाहों को प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष को मजबूत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने राजेश दास को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।

साथ ही न्यायालय ने पीड़िता के नाबालिग पुत्र और दो पुत्रियों को पीड़ित करार देते हुये उन्हें पीड़ित प्रतिकार अधिनियम के तहत अनुदान राशि प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया है।

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