श्रीनगर , दिसंबर 18 -- जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 2020 में दर्ज एक आतंकी मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को अदालत ने चार साल चार महीने की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है।

पुलिस ने गुरूवार को यह जानकारी दी।

दोषी की पहचान टिकेन बटपोरा के जमीर सादिक लोन के रूप में हुई है। उसे एक नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि लोन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।

इस मामले में तीन अन्य आरोपी आतंकवादी भी शामिल थे, जिन्हें पहले अलग-अलग सुरक्षा अभियानों में मार गिराया गया था।

अदालत ने दोषी को चार साल और चार महीने की कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित