नैनीताल , मार्च 12 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नंदन बहुगुणा (एचएनबी) गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के मामले में कोई स्पष्ट राहत नहीं मिली, हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को विधि को प्रत्यावेदन सौंपने के निर्देश दिए हैं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित