पिथौरागढ़ , नवंबर 11 -- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने दो चरस तस्करों को मंगलवार को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 25000 जुर्माना जबकि एक अन्य को एक साल कठोर कारावास के साथ ही 10000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनायी।
मामले के अनुसार पिथौरागढ़ कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2020 में तीन अभियुक्तो को 239.1 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। कोतवाली पिथौरागढ़ में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विशेष सत्र न्यायालय में वाद चलाया गया। उप निरीक्षक मेघा शर्मा द्वारा 17 अगस्त 2021 को न्यायालय में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किये गये।
अभियोजन अधिकारी राकेश चन्द्र की ओर से उचित पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषसिद्ध पाते हुए महेश भट्ट और मनोज पाण्डे को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार का जुर्माना, जबकि अभियुक्त कैलाश भट्ट को एक वर्ष का कठोर कारावास के साथ 10 हजार का जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तो को दो वर्ष और दो माह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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