नैनीताल , नवंबर 28 -- उत्तराखंड की पिथौरागढ में पतंजलि घी के नमूने विफल होने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने पतंजलि घी के निर्माता, वितरक और खुदरा विक्रेता पर राज्य और केंद्रीय प्रयोगशाला में घी के नमूने विफल होने के बाद क्रमशः 1.25 लाख और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
पिथौरागढ़ के सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त आरके शर्मा ने बताया, "एडीएम पिथौरागढ़ की अदालत में तीनों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 46/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसने 19 नवंबर को फैसला सुनाया, जिसकी प्रति हमें आज मिली।"श्री शर्मा के अनुसार, अक्टूबर 2020 में घी के नमूने एकत्र किये गये और रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गये, जहां नमूना विफल रहे। इसके बाद व्यापारियों ने सितंबर 2021 में केंद्र सरकार की प्रयोगशाला से परीक्षण कराने का अनुरोध किया, जहां नमूनों को 2022 में विफल घोषित किया गया।
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