नैनीताल , जनवरी 03 -- नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने भालू पित्त की थैली बेचने व पुलिस पर हमला करने के मुख्य आरोपी यशोद सिंह मेहरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कुमाऊँ की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की टीम पर विगत 06 दिसंबर 2025 को नैनीताल जिले के खनस्यू में दो व्यक्तियों ने फायर कर दिया था और आरोपी फरार हो गये थे।
गोली लगने से सिपाही भूपेन्द्र मर्तोलिया और एक ग्रामीण घायल हो गए थे। दोनों को उपचार के लिए हल्द्वानी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसटीएफ ने घटना में लिप्त एक व्यक्ति सुन्दर सिंह रेकुड़ी निवासी गोल डांडा (थाना रीठा साहिब चंपावत) को गिरफतार कर लिया जबकि मुखय आरोपी यशोद सिंह मेहरा निवासी0 अधौड़ा तोक सौगदुगों फरार हो गया।
आरोपी ने बाद में अदालत में आत्मसमर्पण कर लिया जिसकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई। जमानत का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने कहा कि आरोपी के फरार होने की संभावना है। कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित