सूरजपुर , अक्टूबर 17 -- उत्तर प्रदेश के सूरजपुर जिले में एक पिकअप वाहन के मालिक पर वाहन में किए गए गैर-कानूनी बदलाव करने पर एक लाख का जुर्माना भरना पड़ा।

यह मामला थाना चंदौरा क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान सामने आया, जहाँ पुलिस ने वाहन संख्या यूपी 53 जेटी 0542 की पिकअप में कंपनी द्वारा निर्धारित ट्रॉली को बिना आरटीओ अनुमति के बिना बदलाव करने का उल्लंघन पाया।

पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 182(क)(1) के तहत मामला दर्ज किया और इसे स्थानीय अदालत प्रतापपुर में पेश किया। अदालत ने अवैध संशोधन को गंभीरता से लेते हुए वाहन मालिक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी चंदौरा, मनोज सिंह, एएसआई नील कुसुम बेक, और अन्य स्टाफ सक्रिय रहे।

पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि वाहनों में अवैध संशोधन न केवल सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि दुर्घटनाओं को भी आमंत्रित करता है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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