नयी दिल्ली , जनवरी 01 -- सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 को आगामी 01 फरवरी से लागू करने और तंबाकू उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नयी दरें तय करने संबंधी अधिसूचनायें जारी कर दी हैं।
ये अधिसूचनाएं बुधवार देर रात जारी की गयीं।
संसद के शीतकालीन सत्र में उपकर से संबंधित विधेयक पारित किया गया था। अधिनियम में सामान बनाने या बनाने के लिए लगाई गई मशीनरी या की जाने वाली प्रक्रिया पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है। इस उपकर से होने वाली कमाई केंद्र के समेकित कोष (कंसोलिडेटेड फंड) में जायेगी और सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। शुरुआत में इसे पान मसाले पर लागू किया गया है हालांकि अगर जरूरी हुआ तो सरकार दूसरे सामानों पर भी उपकर लगाने के लिए अधिसूचित कर सकती है।
वित्त मंत्रालय इससे संबंधित नियम के लिए भी अधिसूचना जारी की है।
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