नयी दिल्ली , मार्च 10 -- उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से बाहर किये गये लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए 'अपीलीय न्यायाधिकरण' गठित करने का आदेश दिया है। इन न्यायाधिकरणों में उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश शामिल होंगे।
न्यायालय ने मंगलवार को एक स्वतंत्र अपीलीय तंत्र की गैरहाजिरी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और दो-तीन पूर्व न्यायाधीशों (कलकत्ता उच्च न्यायालय या पड़ोसी राज्यों को प्राथमिकता के साथ) के नामों की सिफारिश कर सकते हैं। एक बार नाम सामने आने के बाद, निर्वाचन आयोग इन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में अधिसूचित करेगा। वे तब एसआईआर प्रक्रिया मामले में आयी अपीलों की सुनवाई करेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जैसे ही मुख्य न्यायाधीश पूरक सूचियों के प्रकाशन के संबंध में उचित सिफारिश करेंगे, चुनाव आयोग को उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
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