बेतिया, नवंबर 26 -- बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के आरोप में बुधवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार यादव ने तीन वर्ष पूर्व जिले के धनहा थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर हुई एक व्यक्ति की हुयी हत्या मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कांड के नामजद अभियुक्त हरिद्वार चौधरी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ़्ता हरिद्वार चौधरी धनहा थाना क्षेत्र के दहवा गांव का रहने वाला है।

एससी एसटी एक्ट के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह ने बताया कि घटना 22 अप्रैल वर्ष 2022 की है। कांड का सूचक वंशराज गोंड अपने पुत्र सुरेश गोंड के साथ अपनी खरीद हुई जमीन पर दीवार खड़ी कर रहा था ।इस दौरान हरिद्वार चौधरी अपने अन्य सहयोगियों के साथ वहां आया और दीवार उठाने से मना करने लगा। इसी विवाद को लेकर हरिद्वार चौधरी ने अपने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर सुरेश गोंड और अन्य पर बांस के पट्ठा और लाठी से हमला कर दिया।इस क्रम में सुरेश गोंड गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनहा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाने के दौरान सुरेश गौंड की मौत हो गयी।इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह सजा सुनायी है।

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