बेतिया, अप्रैल 9 -- पश्चिमी चम्पारण में रेप और पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने गुरुवार को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए युवक सूरज कुमार को बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 85 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पांच लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है। इस मामले में सजायाफता सूरज कुमार गोवर्धना थाने के बखरी बाजार का रहने वाला है।
विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 19 जनवरी वर्ष 2024 की है। एक नाबालिग बच्ची गांव में खेल रही थी। इसी दौरान सूरज कुमार उसे मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठ कर जंगल की ओर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़ित बच्ची की मां ने गोवर्धना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने भादवि की धारा 363, 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत दोषी पाते हुए उसे यह सजा सुनाई है।
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