बेतिया,13नवम्बर(वार्ता)। चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मादक औषधि और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा चार लाख रुपये का जुर्माना किया।

एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । सजायाफ़्ता व्यक्ति सिकटा थाना क्षेत्र के बेहरा गांव का रहने वाला रितेश पटेल है। घटना 5 फरवरी वर्ष 2024 की है । पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति राज ट्रेवल बस से चरस लेकर बेतिया से गोरखपुर जा रहा है।धनहा थाना के पुलिस पदाधिकारी ने एक टीम का गठन किया और 12:10 बजे दिन में चौतरवा की तरफ से आने वाले राज ट्रैवल्स बस को रोका गया। बस के रुकते ही एक व्यक्ति जब भगाने का प्रयास किया करने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ रखे गए दो बैगों की तलाशी के दौरान कुल 34.984 किलो चरस जप्त किया गया, जिसे जब्त करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।इस संबंध में धनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।

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