बेतिया, नवम्बर 27 -- बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने गुरूवार को नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उसके ट्यूशन टीचर को बीस वर्ष की सजा सुनायी है।
बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण(पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त रामयाद यादव को दोषी करार देते हुए उसे बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अपराधी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। रामयाद यादव मानपुर थाने के बकुलिया गांव का निवासी है।
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