बेतिया , जनवरी 02 -- बिहार में पश्चिमी चम्पारण जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को गांजा की तस्करी करने के मामले में एक व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा सुनाई।
मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने गांजा की तस्करी करने के मामले में साठी थाना क्षेत्र के परोराहां निवासी खुर्शीद आलम को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तस्कर पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एनडीपीएस अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि 22 नंवबर को कांड के सूचक संजय कुमार पुलिस दल के साथ नेपाल बॉर्डर से सटे भारतीय सीमा के पास छापामारी कर रहे थें। उसी समय बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश किया। पुलिस ने उसे रूकने का इशारा किया लेकिन वह भागने लगा। जिसे जवानों ने पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग से चार किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। तस्कर को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पूरषोत्तमपूर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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