बेतिया , दिसंबर 02 -- बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने मंगलवार को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा सुनाई।
दुष्कर्म और बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के एक मामले में कांड के नामजद अभियुक्त नूरुल शेख को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 65 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पांच लाख रुपया मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। सजायाफत्ता नूरुल शेख मानपुर थाना के शाहनौला गांव का रहने वाला है।
पॉक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह घटना 10 जुलाई वर्ष 2022 की है। नाबालिग लड़की के माता-पिता खेत में काम करने गए हुए थे। लड़की को घर में अकेला देखकर नूरुल शेख उसके घर में प्रवेश कर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित