बेतिया , दिसंबर 18 -- बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने गुरूवार को गांजा तस्करी के एक मामले में एक व्यक्ति को दो वर्ष की सजा सुनाई।

मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने गांजा तस्करी के एक मामले में मोहम्मद किस्मत को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसके उपर बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता मोहम्मद किस्मत शिकारपुर थाना क्षेत्र के नौतनवा गांव का रहने वाला है।

एनडीपीएस अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 10 अगस्त वर्ष 2023 की है। पुलिस ने शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक एक बाइक पर सवार व्यक्ति मोहम्मद किस्मत के पास से दो किलोग्राम गांजा जप्त किया था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।

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