बेतिया,3नवम्बर(वार्ता)। महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 'रेप एंड पॉक्सो' एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त शेख वसी अहमद को दोषी पाते हुए उसे उसे दस वर्ष कठोर करावास की सजा सुनाई है।
वही उसके ऊपर पचास हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है l सजायाफता शेख वसी अहमद गोपालपुर थाने के सोनबरसा गांव का रहने वाला है। रेप एंड पॉक्सो एक्ट एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 6 अक्टूबर वर्ष 2021 की है। पीड़िता का पति विदेश में नौकरी करता है। इसी क्रम में सजायाफ्ता पीड़िता के घर आने जाने लगा और उसके साथ रुपए का लेनदेन का कार्य करने लगा। पति के कहने पर ही रुपया का लेनदेन होता था। इसी क्रम में अभियुक्त ने घटना की रात पीड़िता के मुंह पर रूमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया और उसे ले कर उत्तराखंड चला गया। इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। बाद में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से पीड़िता को बरामद किया गया और वह घर वापस आई। इस संबंध में पीड़िता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था, जिसके आधार पर मझौलिया थाने में प्राथमिक दर्ज की गई। इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।
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