बेतिया , अक्टूबर 04 -- जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खिलाफ पश्चिम चंपारण से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद डॉ संजय जायसवाल ने 125 करोड़ रुपए का मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया है।
यह मुकदमा शनिवार को बेतिया व्यवहार न्यायालय में सब जज प्रथम की अदालत में दाखिल किया गया, जिस पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।
सांसद डॉ जायसवाल की ओर से यह वाद पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा और बेतिया के अधिवक्ता राजेश रंजन, राजन चतुर्वेदी और चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा ने मिलकर दाखिल किया है।
न्यायालय में दायर इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि प्रशांत किशोर ने अपने जनसभाओं और बयानों में सांसद संजय जायसवाल पर छावनी फ्लाईओवर के एलाइनमेंट को व्यावसायिक लाभ के लिये बदलवाने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने एक पेट्रोल पंप से नगर निगम को आपूर्ति के संदर्भ में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुये सांसद को 'पेट्रोल चोर' तक कहा।
सांसद जायसवाल ने इन आरोपों को भ्रामक, तथ्यहीन और झूठा बताते हुये कहा है कि इनका मकसद उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना है।
प्रशांत किशोर की ओर से लगाये गये आरोपों के बाद सांसद संजय जायसवाल ने एक कानूनी नोटिस भी भेजा था। इसके जवाब में प्रशांत किशोर की ओर से भी जवाबी नोटिस भेजा गया, लेकिन सांसद ने जवाब से असंतुष्ट होकर अब सीधे मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है।
दायर दीवानी वाद में उल्लेख किया गया है कि प्रशांत किशोर ने कोई ठोस साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत किये बिना सांसद पर भ्रामक आरोप लगाये, जिससे उनकी सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
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