बेतिया, सितंबर 27 -- बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में दो वर्ष पूर्व पुरानी दुश्मनी के चलते एक दिव्यांग व्यक्ति की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेंदु कुमार की अदालत ने गिद्दा गांव निवासी अवध किशोर महतो उर्फ मंजय को हत्या का दोषी पाते हुये यह फैसला सुनाया है।
अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह की कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह के अनुसार, घटना 19 अगस्त, 2023 की है। मृतक नगीना महतो, जो कि एक पैर से विकलांग था, उस दिन शाम को अपनी ट्राई साइकिल से गांव में घूमने निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा।
परिजनों द्वारा खोजबीन के दौरान पता चला कि गांव का ही अवध किशोर महतो उसे अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया था। अगले दिन सुबह नगीना की ट्राई साइकिल गांव के सैफुद्दीन मियां के घर के पास मिली और कुछ ही देर बाद उसका शव धान के खेत में बरामद हुआ।
मृतक की एक आंख फोड़ दी गई थी और गला दबाकर हत्या की गई थी। इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
घटना के बाद मृतक की पत्नी फूल कुंवर देवी ने अवध किशोर महतो के खिलाफ पूर्व दुश्मनी के चलते हत्या करने का आरोप लगाते हुये प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर अवध किशोर को गिरफ्तार किया और मुकदमा न्यायालय में चलाया गया।
इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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