बेतिया , अक्टूबर 8 -- जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को 125 करोड़ के मानहानि मामले में बेतिया के एक न्यायालय ने सम्मन जारी किया हैपश्चिम चंपारण के सांसद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता डॉ. संजय जायसवाल द्वारा श्री प्रशांत किशोर के खिलाफ 125 करोड़ रुपये के मानहानि के दीवानी मामले की सुनवाई गुरुवार को बेतिया के सब जज प्रथम प्रतीक आनंद द्विवेदी के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए प्रशांत किशोर को विशेष दूत के माध्यम से सम्मन जारी करने का आदेश दिया, ताकि वे अपना पक्ष रखें।

इस मामले में सांसद श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने अपने बेतिया दौरे के समय उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कीं, उन्हें "टूटपंजिया नेता" और "पेट्रोल चोर" कहा और पोस्टर लगाकर उनका अपमान किया। साथ ही, छावनी ओवरब्रिज का एलाइनमेंट बदलने का झूठा आरोप भी लगाया।

इससे पहले सांसद ने प्रशांत किशोर को एक क़ानूनी नोटिस भेजा था, जिसका जवाब मिलने के बाद उन्होंने मुख्या न्यायिक मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज किया था । उन्होंने इसके अतिरिक्त, 125 करोड़ के मानहानि के दावे के साथ यह दीवानी मुकदमा भी दायर किया था।

श्री जायसवाल की ओर से अधिवक्ता कुमार राजेश रंजन तथा राजन चतुर्वेदी ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा। कोर्ट ने एक मैंडेटरी इंजेक्शन पिटीशन पर भी सुनवाई की और प्रशांत किशोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह मामला सांसद के मान-सम्मान को कथित रूप से ठेस पहुँचाने से संबंधित है और इस मामले में श्री किशोर को कोर्ट में अपनी सफाई पेश करनी होगी।

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