बेतिया, अक्टूबर 22 -- विधान सभा चुनाव एवं विभिन्न पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए बिहार में पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने अपराधकर्मियों के विरूद्ध बिहार अपराध अधिनियम-2024 की धारा-03 (3) के तहत 08 अपराधियों को जिला बदर और 16 को थाना बदर कर दिया है।

इन अपराधकर्मियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आर्म्स एक्ट, आई०टी० एक्ट, मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम सहित अन्य अधिनियमों के तहत कई मामलें दर्ज है, जिसमें ये सभी जमानत पर बाहर हैं।

इस संबंध में जिलाधिकारी के पास पुलिस अधीक्षक से चुने हुए अपराधकर्मियों को थाना बदर, जिला बदर करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसकी सुनवाई की गयी, किन्तु ये अपराधकर्मी अपना बचाव करने में असफल रहे। जिलाधिकारी के आदेशानुसार को 30 नवंबर तक 8 अपराधियों को जिला बदर एवं 16 को थाना बदर किया गया है।

इस दौरान इन्हें सम्बद्ध थाने में जाकर अपनी हाजिरी भी दर्ज करानी होगी, ताकि जिले में शांतिपूर्ण माहौल में स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराया जा सके।जिलाबदर होनेवाले शातीरों में अभिषेक राय, अशोक कुमार सोनी उर्फ भवानी सिंह, सोनू चौधरी, सावन सिंह, ओमप्रकाश यादव, राजाबाबु उर्फ सन्नी सिंह, पंकज चौधरी, शेषनाथ बीन, शामिल है। वहीं थाना बदर किये जानेवाले शातीर अपराधियों में चनर साह, शेख साबिर, मुकेश यादव, कासिब राणा,अनवर मियां, तबरेज आलम, संदीप चौधरी, अशोक राम, विजय प्रसाद उर्फ विजय कुशवाहा, शेख इकबाल उर्फ राजा, गुडड्डु अंसारी, मेहित पटेल, रवि पटेल, दीपक कुमार जयसवाल एवं जाकिर मियां शामिल है।

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