बेतिया , नवंबर 22 -- बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने शनिवार को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा सुनाई।
दुष्कर्म और बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुये उसे 20 वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी साहब खान पर 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर साहब खान को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साहब खान इनरवा थाने के घोर पकड़ी गांव का रहने वाला है।
पॉक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह घटना 30 नवंबर, 2023 की है। एक नाबालिग बच्ची शौच के लिए आठ बजे रात्रि में घर से बाहर गई थी। उस समय साहेब खान बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर लेकर चला गया और एक महिला के घर ले जाकर उसे दो दिन तक रखा। इस दौरान अभियुक्त ने नाबालिग के दुष्कर्म किया। उसने दो दिन बाद नाबालिग बच्ची को उसके घर छोड़ दिया। इसके अगले दिन वह नाबालिग के घर में घुसकर उसे ले जाने का प्रयास कर रहा था। नाबालिग द्वारा हल्ला करने पर वह उसके साथ मारपीट कर भाग गया। इस संबंध में नाबालिग के पिता ने इनरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से की गई है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित