अमृतसर , दिसंबर 22 -- केन्द्र सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत अमृतसर की वॉल्ड सिटी को पवित्र शहर घोषित किये जाने के बाद मांस, मछली, तंबाकू एवं शराब की सभी दुकानों को बाहर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

इस संबंध में नगर निगम के संयुक्त आयुक्त डॉ जय इंदर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नगर निगम अमृतसर के एस्टेट विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संयुक्त आयुक्त ने अधिकारियों को वॉल्ड सिटी में स्थित सभी मांस, मछली, तंबाकू एवं शराब की दुकानों का सर्वे करने के निर्देश दिए, ताकि इन्हें वॉल्ड सिटी से बाहर स्थानांतरित किया जा सके।

संयुक्त आयुक्त ने प्रेस को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा वॉल्ड सिटी को पवित्र शहर घोषित किए जाने के बाद वॉल्ड सिटी क्षेत्र में मांस, मछली, तंबाकू और शराब की दुकानों का संचालन प्रतिबंधित है। उन्होंने संबंधित दुकानदारों से अपील की कि वे प्रशासन का सहयोग करें और अपनी दुकानों को वॉल्ड सिटी से बाहर स्थानांतरित करें।

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