मेदिनीनगर , जनवरी 06 -- झारखंड के पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस केस के स्पेशल जज राज कुमार मिश्रा की अदालत ने गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को 18 -18 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

वहीं एक लाख 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाले में गढ़वा जिला के नगर उंटारी के पिंडरिया निवासी संजीव पाल, नगर ऊंटरी के ही पुरैनी निवासी आशीष कुमार व नगर ऊंटरी के राकेश कुमार गुप्ता शामिल हैं। उपरोक्त मुदालहुम पर आरोप था कि सात जून 2019 को समय 8:00 बजे सभी अभियुक्त एक साथ मिलकर सफेद पिकअप वैन जिसका नंबर जे एच 03 डब्लू 3880 था से गांजे की तस्करी कर रहे थे।

पुलिस को सूचना मिली कि उक्त पिकअप वैन से गांजे की तस्करी किया जा रहा है। जिसमें आधार पर मुदालहुम को भगवती अस्पताल रेड़मा के पास रोका गया तथा वैन की तलाशी के दौरान उसमें 110 पैकेट गांजा जो 112 किलोग्राम था बरामद हुआ। इसकी फोटोग्राफी भी ली गई।

इसके आधार पर डाल्टनगंज शहर थाना में यातायात प्रभारी विजय प्रकाश ने तीनो आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया जो शहर थाना कांड संख्या 201/ 19 तिथि 8 जून 2019 को एनडीपीएस की धारा (20)(बी)(ii)(सी) के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए एनडीपीएस केस नम्बर 11/2019 के आरोपी संजीव पाल ,आशीष कुमार,व राकेश कुमार गुप्ता को 18-18 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। व एक लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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