तुमकुरु , अक्टूबर 17 -- कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के कार्यकाल में जारी एक आदेश का हवाला देते हुए निजी संगठनों द्वारा सरकारी भूमि के उपयोग को लेकर राज्य सरकार के निर्देशों को दोहराया।

श्री परमेश्वर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "यह आदेश 2013 में जारी किया गया था जब जगदीश शेट्टार मुख्यमंत्री थे। उस समय ये लागू नहीं किया गया था।" मंत्री ने कहा कि हालिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ संगठन सरकारी जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण कैबिनेट को सख्त कदम उठाने पड़े।

उन्होंने बताया, "कैबिनेट ने गुरुवार को फैसला किया कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल निजी पक्ष को नहीं दिए जाने चाहिए।" उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि यह निर्देश सरकारी भूमि पर सार्वजनिक समारोहों को भी प्रतिबंधित करता है और किसी को भी सरकारी भूमि पर समूह में जाकर आयोजन नहीं करना चाहिए।"श्री परमेश्वर ने ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए बताया कि पहले सरकारी जमीन पर नियमित आयोजनों की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, "बीस साल पहले हमारे शैक्षणिक संस्थानों के प्रांगण में आरएसएस का एक शिविर लगा था। एसएसआईटी में भी आरएसएस के शिविर लगे थे। तब हमने अनुमति दी थी।"मंत्री ने आयोजनों के आयोजन की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "अगर आप रोड शो करना चाहते हैं, तो आपको अनुमति लेनी होगी। आपको पुलिस से अनुमति लेनी होगी। बस इतना ही।"इस निर्देश का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग को रोकना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि अधिकृत गतिविधियां उचित निगरानी में जारी रहें। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकारी जमीन पर, खासकर शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों में निजी आयोजनों के लिए अनुमतियों का सख्ती से पालन करें।

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