सासाराम , जनवरी 22 -- बिहार में रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के रामपुर नरेश गांव में 4 साल पूर्व हुए एक पति के हाथों पत्नी की हत्या से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज (14) प्रहलाद कुमार की अदालत ने दोषी अभियुक्त ज्योति प्रकाश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इस मामले की प्राथमिकी मृतका सोना देवी के भाई भरत चौधरी निवासी शिवपुर, चितौली ने करगहर थाने में दर्ज कराई थी, जिसका ट्रायल उक्त कोर्ट में चल रहा था।

अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि यह घटना 4 साल पूर्व करगहर थाना क्षेत्र के रामपुर नरेश गांव में 5 मार्च 2022 को सुबह 8:30 बजे घटी थी। अभियुक्त ज्योति प्रकाश कुमार ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए सूचक और अपनी पत्नी के भाई भरत चौधरी से घटना तिथि से 5 माह पूर्व दो लाख कर्ज लिया था। ट्रैक्टर खरीदने के 3 माह बाद सूचक ने जब अपनी बहन सोना देवी के माध्यम से उसके पति से कर्ज वापसी की मांग की तो अभियुक्त भड़क गया एवं गुस्से में अपनी पत्नी सोना देवी को एक देसी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी।

अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी, इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)बी, ए,26 एवं 27 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। अभियुक्त पर कोर्ट ने 25 हजार रुपया का अर्थदण्ड भी लगाया है।

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