मुरैना , अप्रैल 01 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने पति की हत्या के मामले में दोषी पाई गई पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास तथा छह-छह हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि फरियादी तुलाराम जाटव ने थाना स्टेशन रोड में अपने पुत्र लल्लू उर्फ रामहेत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपनी बहू रीना जाटव एवं पड़ोसी सूरज जाटव पर संदेह व्यक्त किया था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकाली, जिसमें मृतक का मोबाइल आरोपियों द्वारा उपयोग किया जाना पाया गया।
इसके आधार पर थाना स्टेशन रोड में सूरज जाटव एवं रीना जाटव के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने ग्राम बुद्धाराम के पुरा में रामहेत जाटव की हत्या कर शव को छत से पीछे सरसों के खेत में फेंककर गाड़ने की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर शव को गड्ढे से बरामद किया गया।
विवेचना पूर्ण होने के बाद प्रकरण नवम अपर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों तथा तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा ने आरोपी सूरज जाटव एवं रीना जाटव को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा छह-छह हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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