कोरिया , अक्टूबर 15 -- दीपावली सहित आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने पटाखा दुकानों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें अग्नि सुरक्षा उपायों को विशेष रूप से शामिल किया गया है।
जिला अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पटाखा दुकानें अज्वलनशील सामग्री जैसे टिन से बनी हों और उनमें कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट जैसी ज्वलनशील वस्तुएं न हों। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
सुरक्षा उपायों के तहत प्रत्येक दुकान में 6 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र और 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम बाल्टियों के साथ उपलब्ध होने चाहिए। दुकानों के सामने वाहन पार्किंग प्रतिबंधित की गई है तथा अग्निशमन वाहनों के लिए पर्याप्त मार्ग सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुकानों में खुले तेल के दीप, गैस लैंप या खुली बिजली की तारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगाना अनिवार्य किया गया है।
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