सिवनी , फरवरी 12 -- मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने एक पटवारी को 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त निर्देशों के तहत की गई।

लोकायुक्त जबलपुर की पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले ने बताया कि आवेदक भगतराम पिता स्वर्गीय भैयालाल खरे, निवासी बोरीखुर्द तहसील बरघाट जिला सिवनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी पत्नी बैगीन बाई खरे को उनकी माता द्वारा ग्राम पंचायत धपारा स्थित खसरा नंबर 627 में से 1/5 हिस्सा दिया गया था, जिसका सीमांकन कराया गया था। सीमांकन के बाद पावती देने के एवज में संबंधित पटवारी महेंद्र बिसेन द्वारा 6 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी।

शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 12 फरवरी 2026 को ट्रैप कार्रवाई की। आरोपी पटवारी महेंद्र पिता स्वर्गीय चैतराम बिसेन, उम्र 51 वर्ष, पदस्थ पटवारी हल्का नंबर 81-82 धपारा, तहसील बरघाट, जिला सिवनी को पटवारी कक्ष, राजस्व निरीक्षक मंडल धपारा में 6 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

लोकायुक्त जबलपुर ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 13(1)(बी) एवं 13(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैप दल में निरीक्षक जितेंद्र यादव, निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया सहित लोकायुक्त जबलपुर की टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे।

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