पटना , अक्टूबर 07 -- भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके चलते पटना के जिला दंडाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये मंगलवार को कड़े निर्देश जारी किये हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार, कोई भी राजनीतिक रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के धार्मिक, जातिगत या आपत्तिजनक भाषण, पोस्टर, पर्चे या प्रचार सामग्री पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।
रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। प्रचार- प्रसार में प्रदूषण फैलाने वाले सामग्री और धार्मिक स्थलों के राजनीतिक उपयोग पर भी पाबंदी रहेगी।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आग्नेयास्त्र, तीर- धनुष, भाले जैसे हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश केवल सरकारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाबलों पर लागू नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त चुनावी वाहनों का उपयोग केवल निर्वाचन आयोग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा। काफिले और वाहनों की संख्या आयोग की ओर से तय नियमों के अनुसार ही होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध शादी, बारात, शव यात्रा, विद्यालय, अस्पताल या सरकारी ड्यूटी जैसे सामान्य कार्यों पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है, जिससे शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराया जा सके।
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