पटना , दिसंबर 24 -- पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बुधवार को बाल श्रम उन्मूलन के लिये गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक में बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति, पुनर्वास और बाल श्रम की रोकथाम के लिये की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिये सभी विभागों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर देते हुये कहा कि विमुक्त कराये गये बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं का शत- प्रतिशत लाभ मिलना चाहिये। उन्होंने निर्देश दिया कि विमुक्त बाल श्रमिकों का नियमित फॉलो- अप किया जाये, जिससे वे दोबारा बाल श्रम की ओर न लौटें।
बैठक में श्रम अधीक्षक, पटना ने जानकारी दी कि एक अप्रैल, 2025 से अब तक जिले में 46 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है। सभी मामलों में नियोजकों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही आठ बंधुआ श्रमिकों को भी मुक्त कराया गया है। बाल श्रम से संबंधित सभी सूचनायें और कार्रवाई चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम (सीएलटीएस) पोर्टल पर दर्ज की जा रही हैं।
जिलाधिकारी ने होटल, ढाबा, चाय दुकान, गैरेज और रेलवे स्टेशन के आसपास बाल श्रम के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही आम जनता से अपील की कि बाल श्रम से जुड़ी किसी भी सूचना या शिकायत को तुरंत प्रशासन तक पहुंचायें, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।
पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विमुक्त बाल श्रमिकों को प्राथमिक सहायता राशि प्रदान की गई है और मुख्यमंत्री राहत कोष तथा जिला बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता की प्रक्रिया जारी है। दोषी नियोजकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट वाद भी दायर किये गये हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम संज्ञेय अपराध है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने प्रखंड स्तर पर भी टास्क फोर्स की बैठकें नियमित रूप से कराने और अभियान को और सघन बनाने के निर्देश दिये।
बैठक के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम के तहत जिला निगरानी समिति की बैठक भी हुई, जिसमें अधिनियम के कड़ाई से अनुपालन का निर्देश सभी संबंधित विभागों को दिया गया।
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