पटना. , अक्टूबर 27 -- छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा, शांति और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुये पटना जिला प्रशासन ने अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध पटाखों (कार्बाईड गन) के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला दंडाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निहित धाराओं तहत यह आदेश जारी करते हुये कहा है कि कुछ लोग लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर 'कार्बाईड गन' जैसे अवैध पटाखे तैयार कर रहे हैं, जिससे गंभीर दुर्घटनायें हो रही हैं। कई बच्चों की आंखों की रोशनी जाने और चेहरों के झुलसने की घटनायें सामने आई हैं।

जारी आदेश के अनुसार, पटना जिले में इन अवैध पटाखों का निर्माण, भंडारण, खरीद- बिक्री या उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे।

यह प्रतिबंध 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

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