चंडीगढ़ , नवंबर 21 -- पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की पैरोल याचिका पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संसद का शीतकालीन सत्र एक से 19 दिसंबर तक निर्धारित है और सरकार को बिना किसी देरी के जवाब देना चाहिए।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद अमृतपाल सिंह ने संसदीय कार्यवाही में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की है। उनकी याचिका में प्रस्ताव दिया गया है कि या तो सदन में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की व्यवस्था की जाए या फिर उनकी भागीदारी को सुगम बनाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
सुनवाई के दौरान पीठ ने पहले सवाल किया था कि हिरासत आदेश लागू रहने के दौरान हिरासत में लिया गया व्यक्ति संसद में कैसे उपस्थित हो सकता है। अमृतपाल के वकील ने तर्क दिया कि यह याचिका धारा 15 के तहत राहत तक सीमित है, जो हिरासत वैध रहने पर भी अस्थायी पैरोल की अनुमति देती है।
वकील इमान सिंह खारा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि अमृतपाल अप्रैल 2023 से निवारक हिरासत में हैं। इसके बावजूद उन्होंने 2024 का आम चुनाव खडूर साहिब से लड़ा और लगभग चार लाख वोटों से जीत हासिल की। याचिका में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि वह लगभग 19 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे संसद में उनकी उपस्थिति जनहित का विषय बन जाती है।
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